Ambala News: दावे और आपत्तियां नौ दिसंबर तक जमा कर सकेंगे
अंबाला सिटी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार जिला में नौ दिसंबर तक वोट संबंधी दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सभी पात्र व्यक्ति जिनकी आयु एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वह फार्म नं. छह भरकर संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए जमा करवा सकते हैं। इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक लेकर भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला के एसडीएम एवं निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, डेडिकेटिड सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों तथा निर्वाचन कार्यालय के स्टॉफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फार्म नंबर छह के साथ जन्म प्रमाण पत्र, निवास स्थान के प्रूफ की प्रति तथा दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाया जाना अनिवार्य है। ऐसे मतदाता जो स्थान छोड़कर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म नंबर सात भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नं0 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा जिला में विशेष अभियान की तिथियां 25 नवम्बर 2023 (शनिवार), 26 नवम्बर 2023 (रविवार) निर्धारित की गई हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 21, 2023, 02:30 IST
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